जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति
जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय की सलाह से की जाती है, इसमें जिला न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय एवं राज्य लोक सेवा आयोग की सलाह से की जाती है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए उम्मीदवार को 7 वर्षों का वकालत करने का अनुभव होना चाहिए अथवा 7 वर्षों तक भारत के राज्य क्षेत्र में न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो । राज्य सरकारों के द्वारा जनपद न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं इनकी सेवा शर्तों का निर्धारण किया जाता है। इन्हें अपने पद से राज्यपाल के द्वारा हटाया जा सकता है और इन्हें हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है।