चुनाव तिथियों का निर्धारण
संविधान के अनुच्छेद-324 के अनुसार, निर्वाचन आयोग का चुनाव कराने संबंधी फैसला करने का अधिकार संविधान के किसी अन्य अनुच्छेद से बंधा हुआ नहीं है । संविधान पीठ के अनुसार चुनाव कराना निर्वाचन आयोग का विशेषाधिकार है। निर्वाचन आयोग ही चुनाव की तिथियों का निर्धारण करने वाली सर्वोच्च संस्था है। न्यायालय के अनुसार, सार्वजनिक अशांति चुनावों को टालने की वजह हो सकती है, जैसाकि निर्वाचन आयोग ने गुजरात में किया था।