न्यायाधिकरण की शक्तियां
न्यायाधिकरण को सिविल न्यायपालिका की शक्तियां प्राप्त हैं। इसके द्वारा पर्यावरणीय मुद्दे और उससे संबंधित नियमों के क्रियान्वयन से जुड़े हुए मुद्दे लाए जाते हैं, जो निम्नलिखित अधिनियमों से संबंधित हैं।
जल संरक्षण प्रदूषण अधिनियम, 1974
वन्य संरक्षण अधिनियम, 1980
वायु नियंत्रण और प्रदूषण अधिनियम, 1981
पर्यावरणीय संरक्षण अधिनियम, 1986
सार्वजनिक उत्तरदायित्व बीमा अधिनियम, 1991
जैव विविधता अधिनियम, 2002
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 तथा
भारतीय वन्य अधिनियम, 1927 से जुड़े हुए मुद्दे अधिकरण के समक्ष नहीं लाए जा सकते।
अधिकरण के द्वारा यह निर्णय दिया गया कि दिल्ली में चलने वाले वाहन जो 15 वर्ष पुराने हैं, उन्हें दिल्ली की सड़कों से हटा दिया जाए। इस निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की गई। उच्चतम न्यायालय ने भी न्यायाधिकरण के निर्णय को बनाए रखा। इसलिए अधिकरण के द्वारा दिए गए निर्णयों से पर्यावरण संरक्षण और आम लोगों की आजीविका और रोजगार के बीच संघर्ष उत्पन्न हो रहा है।