संसद में निंदा प्रस्ताव क्या हैं ?
यह प्रस्ताव लोक सभा में विपक्ष द्वारा किसी मंत्री की आलोचना के लिए लाया जाता है, जिसका उद्देश्य सरकार के कार्यों की आलोचना करना होता है, लेकिन इस प्रस्ताव के पास होने से सरकार नहीं गिरती, लेकिन यह प्रस्ताव सरकार के विरुद्ध अत्यधिक गंभीर माना जाता है, जो मंत्री अथवा मंत्रिपरिषद् के विरुद्ध लाया जा सकता है। निंदा प्रस्ताव लाने के लिए किसी स्पष्ट नियम का उल्लेख नहीं है, फिर भी 50 सदस्यों के समर्थन से यह प्रस्ताव लाया जाता है और यह प्रस्ताव केवल लोक सभा में लाया जाता है, राज्य सभा में नहीं।