संसद में कोरम क्या हैं ?
सदन की कार्यवाही के लिए निश्चित न्यूनतम सदस्य संख्या को ‘कोरम’ कहा जाता है। वर्तमान में सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग कोरम होता है, जिसमें सदन के अध्यक्ष भी शामिल हैं। कोरम के अभाव में सदन की कार्यवाही संभव नहीं है और कोई भी सदस्य कोरम के अभाव का मामला पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। अतः लोक सभा में 55 सदस्यों की उपस्थिति कोरम के लिए आवश्यक होती है, जबकि राज्य सभा में 25 सदस्य कोरम के लिए पर्याप्त हैं।