November 14, 2024
शांतिपूर्ण एवं बिना हथियार के सम्मेलन का अधिकार

शांतिपूर्ण एवं बिना हथियार के सम्मेलन का अधिकार

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शांतिपूर्ण एवं बिना हथियार के सम्मेलन का अधिकार

सभी नागरिकों को शांतिपूर्ण तरीके से भारत भूमि के किसी भी भाग पर सम्मेलन करने का अधिकार प्राप्त है, जो बिना हथियार के हों। नागरिक जुलूस या प्रदर्शन एवं सभा भी कर सकते हैं। इसमें सार्वजनिक बैठक में भाग लेने के अधिकार को भी सम्मिलित किया गया है, परंतु न्यायालय के अनुसार हड़ताल का अधिकार सम्मिलित नहीं है, (अनुच्छेद-19(1)(B))।

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