लोक सभा का संरचना
संविधान के अनुच्छेद-81 के अनुसार, लोक सभा के 530 से अनधिक सदस्य राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे एवं 20 से अनधिक सदस्य संघ व राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करेंगे, जिनका निर्वाचन ऐसी रीति से होगा, जिसे संसद विधि द्वारा निर्धारित करे। अतः संसद ने वर्ष-1956 में संघ – राज्य क्षेत्र अधिनियम कानून पारित कर यह व्यवस्था दी कि संघ – राज्य क्षेत्रों से लोक सभा प्रतिनिधियों का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होगा।
इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति आंग्ल- भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए दो से अनधिक सदस्य मनोनीत कर सकता है। संसद कानून द्वारा आरंभिक रुप में 10 वर्षों के लिए आंग्ल- भारतीय प्रतिनिधियों के मनोनयन की व्यवस्था की गई थी, जिसे वर्ष 2020 तक बढ़ा दिया। इस प्रकार सदन की अधिकतम सदस्य संख्या – 552 हो सकती है। वर्तमान समय में लोक सभा में कुल 545 सदस्य हैं, जिनमें 530 सदस्य राज्यों से तथा 13 सदस्य संघ – राज्य क्षेत्रों से और लोक सभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को हटा दिया गया है।