लोक सभा का महासचिव
लोक सभा का तीसरा महत्वपूर्ण अधिकारी लोक सभा महासचिव होता है, जिसको चुनने और नियुक्ति करने का अधिकार लोक सभा अध्यक्ष को है। अतः एक बार नियुक्त होने पर वह अपनी सेवा की आयु तक पद पर बना रहता है। महासचिव, एक प्रशासनिक पद होता है तथा सदन संबंधित सभी प्रशासनिक कार्यवाहियों का संचालन महासचिव के द्वारा किया जाता है तथा यह संसद का स्थाई अधिकारी होता है।