लोकसभा में मनोनीत सदस्य क्या हैं ?
लोक सभा में दो एंग्लो-इंडियन समुदाय के व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है। एंग्लो-इंडियन का अभिप्राय वे नागरिक हैं, जिनके पिता यूरोपीय मूल के तथा माता भारतीय मूल की हैं। मनोनीत सदस्यों को लोक सभा मतदान का अधिकार होता है। परंतु राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते तथा इन्हें दोबारा मनोनीत भी किया जा सकता है। वर्तमान तक किसी मनोनीत सदस्य को नहीं बनाया गया है। यद्यपि संविधान में इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है ।