लेखा परीक्षण की रिपोर्ट
नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण के द्वारा अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा इसे संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। भारत में दोनों (संघ एवं राज्यों) के लिए एक ही लेखा परीक्षक है। अतः संघ एवं राज्यों के लिए लेखा परीक्षण के लिए अलग प्रावधान नहीं है, अपितु एकहरी व्यवस्था की गई है। इसलिए राज्यों से संबंधित रिपोर्ट लेखा परीक्षक प्रत्येक राज्यों के राज्यपाल को सौंपता है और राज्यपाल के द्वारा इस रिपोर्ट को विधान सभा के समक्ष रखा जाता है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद-151 में किया गया है, लेकिन राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के लिए रिपोर्ट रखवाने की किसी निश्चित समय सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है।