राष्ट्रपति President
भारत में संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है । संविधान के भाग-5 के अनुच्छेद-52 से 78 तक संघीय कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमण्डल एवं महान्यायवादी सम्मिलित होते हैं। राष्ट्रपति, कार्यपालिका का मात्र संवैधानिक तथा औपचारिक अध्यक्ष तथा राष्ट्र का समस्त प्रशासनिक कार्य राष्ट्रपति के नाम पर संचालित होता है। संविधान के अनुच्छेद-75 (1) के अनुसार, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री शासन का वास्तविक प्रधान होता है तथा उसका महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व नीति-निर्धारण और नीति का क्रियान्वयन करना है। इसके अतिरिक्त प्रशासनिक दक्षता बनाए रखना, जनता और सरकार के बीच प्रभावशाली संबंध बनाना तथा सरकार का संसद के साथ समन्वय बनाए रखना भी प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होती है।
राष्ट्रपति, भारत का प्रथम नागरिक होता है तथा राष्ट्रपति का पद भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च पद होता है। संघ की कार्यपालिकीय शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य (Republic) शब्द का प्रयोग इस अर्थ में किया गया है कि भारतीय संघ का प्रधान निर्वाचित राष्ट्रपति है, न कि कोई राजा। राष्ट्रपति पांच वर्ष के लिए चुना जाता है। संविधान में यह भी उल्लिखित है कि राष्ट्रपति तब तक अपने पद पर बना रहेगा, जब तक उसका उत्तराधिकारी निर्वाचित नहीं हो जाता है।