राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें
अनुच्छेद-59 के अनुसार, राष्ट्रपति, संसद के किसी सदन अथवा किसी राज्य के विधान मण्डल का सदस्य नहीं होगा यदि वह किसी सदन का सदस्य है, तो उसे अपने पद का परित्याग करना होगा। साथ ही वह अपने कार्यकाल के दौरान कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा।