राष्ट्रपति के योग्यताएं
संविधान के अनुच्छेद-58 के अनुसार, निम्नलिखित योग्यताएं रखने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए योग्य माना जाता है, यदि –
वह भारत का नागरिक हो।
वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो।
वह लोक सभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो।
वह किसी लाभ के पद पर न हो।