राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधायकों एवं सांसदों के मत मूल्य में आनुपातिक समानता
राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचन मंडल के कुल सदस्यों की संख्या – 4896 है, जिसमें विधायकों की संख्या-4120 है। अतः निर्वाचन मंडल के प्रत्येक सदस्य को एक मत देते पर राष्ट्रपति के निर्वाचन में सांसदों के मत का महत्व गौंण हो जाएगा, क्योंकि निर्वाचित सांसदों की कुल संख्या केवल 776 है। इसलिए विधायकों एवं सांसदों के बीच भी मत मूल्यों के समानुपात की स्थापना की जाती है, जिसके लिए संविधान में निम्नलिखित सूत्र दिया गया है।
समस्त राज्यों की विधान सभाओं के कुल सदस्यों के प्राप्त मतों की संख्याओं का योग / संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या
= संसद के प्रत्येक सदन के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतों का मूल्य।