राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल
अनुच्छेद-54 के अनुसार, इस निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं। जबकि मनोनीत सदस्य निर्वाचन में शामिल नहीं होते हैं। क्योंकि संसद में राष्ट्रपति के द्वारा सदस्यों का मनोनयन होता है तथा विधान सभा में राज्यपाल सदस्यों का मनोनयन करता है तथा राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसीलिए विधान सभा के मनोनीत सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार नहीं है। निर्वाचन में राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित नहीं होते, क्योंकि सभी राज्यों में विधान परिषदों का गठन नहीं किया गया है। परंतु 70वें संविधान संशोधन, 1992 के अनुसार, केंद्र शासित राज्य दिल्ली तथा पांडिचेरी की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेते हैं।