राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य
संवैधानिक प्रावधान के अनुसार राष्ट्रपति में समूची कार्यपालिकीय शक्तियां निहित होती हैं तथा संघ सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। राष्ट्रपति, राष्ट्र का संवैधानिक प्रधान होता है, जो कि शक्ति का नहीं, बल्कि प्रभाव का प्रयोग करता है। भारत के राष्ट्रपति को संविधान के प्रावधानों के अनुसार दो प्रकार की की शक्तियां प्राप्त हैं ।
1. सामान्य शक्तियां (General Powers)
2. आपातकालीन शक्तियां (Emergency Powers)