राज्य सभा का संरचना
संविधान के अनुच्छेद-80 के अनुसार इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या – 250 हो सकती है, जिनमें 238, निर्वाचित होंगे और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। वर्तमान में राज्य सभा की वास्तविक सदस्य संख्या-245 है, जिनमें 229 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा 4 सदस्य केंद्र शासित क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं। मनोनीत सदस्य ऐसे सदस्य होंगे, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला एवं समाज सेवा का विशेष या व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो । राज्य सभा में राज्यों तथा संघ-राज्य क्षेत्रों की विधान सभाओं के लिए आवंटित स्थान को संविधान की चौथी अनुसूची में वर्णित किया गया है।