राज्यों के मध्य विवादों का समाधान
सरकारिया आयोग ने भी राज्यों के मध्य जल विवाद को सुलझाने के लिए एक विशेष समय सीमा में संघ सरकार द्वारा न्यायाधिकरण की स्थापना की सिफारिश की थी, जिसमें आयोग ने कहा था कि न्यायाधिकरण के निर्णय राज्यों पर बाध्यकारी रुप लागू हों, परंतु राज्यों के मध्य अभी भी विवाद कायम हैं। विचारकों के अनुसार, इस संदर्भ में संघ सरकार की शक्तियां अभी भी अपर्याप्त हैं, क्योंकि इन विवादों को सुलझाने के लिए संघ के द्वारा बाध्यकारी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। न्यायाधिकरण के निर्णय को लागू करना राज्यों का अधिकार है। इस समस्या के समाधान के लिए राज्याध्यक्ष समिति ने नदी जल विवादों को संघ सरकार को सौंपने की अनुशंसा की। अतः नदी जल विवादों को संघ सूची या समवर्ती सूची में सम्मिलित करने का समर्थन किया गया, क्योंकि अनुच्छेद-262 के उपबंधों के अनुसार, ‘न्यायाधिकरण की स्थापना राज्यों की सहमति के पश्चात् ही होती है।’ उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में शक्तिशाली संघ राष्ट्रीय हितों और आवश्यकताओं के अनुरूप है।