राजयसभा और लोकसभा का अधिकार और कार्य
सदन का प्रमुख कार्यविधि निर्माण है। इसे संघ सूची से संबध तथा अवशिष्ट विषयों ( वे विषय जिनका उल्लेख तीनों सूचियों में से किसी में भी न हो) पर विधि निर्माण का अनन्य अधिकार है किंतु यह समवर्ती सूची में विधि निर्माण शक्ति को राज्य की विधायिका के साथ मिलकर करती है। इस सूची में दोनों विधि निर्माण का कार्य करते हैं, यदि दोनों को विधियों में परस्पर विरोध हो तो जिस सीमा तक राज्य की विधि संसदीय विधि के विरुद्ध होगी, संसदीय विधि को वसेवता मिलेगी।