भारत में राज्यों के मध्य विवाद
भारत जैसे विशाल देश में संघीय शासन प्रणाली का प्रयोग विविधता एवं एकता में सामंजस्य बनाए रखने के लिए किया गया। भारतीय संघीय व्यवस्था में राज्यों के मध्य अनेक विवाद पाए जाते हैं। संविधान ने राज्यों के पुनर्गठन का अधिकार संसद को सौंपा है। अनुच्छेद-3 में स्पष्ट वर्णित है कि संघ सरकार द्वारा राज्यों के नाम, भू-भाग एवं सीमा में परिवर्तन तथा नए राज्यों का निर्माण भी किया जा सकता है। इसके लिए राज्य विधान सभाओं से सहमति ली जाती है, लेकिन राज्यों की सहमति लेना संघ सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है।