प्रस्ताव एवं संकल्प में अंतर क्या हैं ?
इनके बीच विषयवस्तु का अंतर नहीं है, बल्कि प्रक्रियाओं का अंतर है, जिस प्रस्ताव को सदन स्वीकार कर लेता है, उन्हें ‘संकल्प’ कहा जाता है। जब किसी प्रस्ताव को सदन के द्वारा बहुमत से पारित कर दिया जाता है और उस प्रस्ताव पर मतदान किया जाता है, तो इसे ‘संकल्प’ कहते हैं। सभी संकल्प मूल प्रस्ताव कहलाते हैं, जबकि सभी प्रस्ताव मूल प्रस्ताव हों, यह आवश्यक नहीं है। संकल्प पर सदैव मतदान होता है, जबकि प्रस्ताव पर मतदान होना आवश्यक नहीं है।
संकल्प | प्रस्ताव | |
1. | जिस प्रस्ताव को सदन स्वीकार कर लेता है, उसे ‘संकल्प’ (Resolution ) कहा जाता है। | प्रस्ताव ( Motion) संसद के द्वारा स्वीकार एवं अस्वीकार किया जा सकता है। |
2. | संकल्प पर मतदान अनिवार्य रूप में होता है। | प्रस्ताव पर मतदान आवश्यक नहीं है। |
3. | राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने के लिए सदन में संकल्प लाया जाता है। | सरकार का किसी विशेष मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करने के लिए सदन में प्रस्ताव लाया जाता है। |