पंजीकरण द्वारा नागरिकता
ऐसा व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं है, वह निम्नलिखित शर्तों में से किसी एक से संबंधित होने पर भी पंजीकरण द्वारा भारत का नागरिक बन सकता है। जैसे- भारत में जन्म लेने वाला कोई व्यक्ति यदि भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत होना चाहता है, उसे भारत में लगातार 5 से 7 वर्षों तक रहने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम, 1986 के पहले उपरोक्त निवास करने की अवधि मात्र छः (6) महीने थी। भारतीय उद्गम के वे व्यक्ति, जो अविभाजित भारत से बाहर किसी देश अथवा स्थान में रह रहे हों व भारतीय नागरिकों के साथ विवाह करने वाली स्त्रियां तथा भारतीय नागरिकों के अल्पवयस्क बच्चे।