निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन या सीमांकन
निर्वाचन आयोग का महत्वपूर्ण कार्य निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन होता है। परिसीमन आयोग अधिनियम, 1952 में यह प्रावधान है कि दस वर्ष बाद होने वाली प्रत्येक जनगणना के उपरांत निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन किया जाना चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त इस परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य होता है और उसके अतिरिक्त इनमें दो उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालयों के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होते हैं।