निर्वाचन आयोग के सदस्यों का हटाने का प्रावधान
मुख्य को हटाने का प्रावधान उसी तरह है, जैसे उच्चतम न्यायाधीशों को हटाया जाता है। भारत में निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण नहीं करता है। राष्ट्रपति, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहमति के बिना अन्य निर्वाचन आयुक्तों को कभी भी नहीं हटा सकता।