निर्वाचन आयोग का संरचना
निर्वाचन आयोग तीन सदस्यीय संस्था है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा दो अन्य सदस्य होते हैं। सभी सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वर्ष-1989 तक यह संख्या एकल सदस्यीय थी, लेकिन वर्ष-1989 में ही इस संस्था को तीन सदस्यीय बनाया गया। पुनः अगले वर्ष इसे एक सदस्यीय बना दिया गया और इसके बाद वर्ष-1993 में इसे पुनः तीन सदस्यीय कर दिया गया। वर्तमान में निर्वाचन आयोग की संरचना को लेकर विवाद उठे हैं और इनमें सदस्यों की नियुक्ति हेतु समिति के गठन की मांग की जा रही है, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्य सभा के सभापति एवं विपक्ष के नेता सम्मिलित होंगे।