जी. एस. टी. GST (Goods and Services Tax)
संघ एवं राज्यों के वित्तीय संबंध में एक आमूलकारी परिवर्तन का प्रस्ताव किया गया है, जिसके द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं पर एक साथ कर लगाया जाएगा। संविधान में अनुच्छेद-301 में यह उल्लिखित है कि समूचे भारतीय क्षेत्र में व्यापार एवं वाणिज्य का अबाध आवागमन होगा। अतः जी. एस. टी. के सिद्धांत को व्यावहारिक बनाया गया। यह एक अप्रत्यक्ष कर है, जिसके तहत् वस्तुओं एवं सेवाओं पर एक समान कर लगाया जाएगा।