जम्मू एवं कश्मीर में अन्य राज्यों से भिन्न स्थिति
जम्मू एवं कश्मीर में भारतीय संसद की विधायी शक्ति संघ सूची तक है। समवर्ती सूची तथा 7वीं अनुसूची पूर्णतः राज्य विधान सभा के अधीन हैं।
संसद द्वारा बनाया गया निवारक निरोधक कानून भी वहां लागू नहीं होता है।
संसद द्वारा जम्मू एवं कश्मीर में वित्तीय आपात नहीं लगाया जा सकता, केवल अनुच्छेद 352 में वर्णित ‘वाह्य युद्ध’ के समय ही वहां आपातकाल घोषित किया जा सकता है।
जम्मू एवं कश्मीर में संविधान में वर्णित नीति निदेशक तत्वों वाले प्रावधान लागू नहीं होते हैं तथा राज्य के क्षेत्रफल एवं नाम इत्यादि में परिवर्तन राज्य सरकार की सहमति से ही किया जा सकता है।
जम्मू एवं कश्मीर में भारतीय संविधान में वर्णित अनुच्छेद-19(1)(F) तथा 31 (2) लागू नहीं होते हैं।
लागू भारतीय संविधान के भाग-17 में वर्णित भाषाओं का प्रावधान भी जम्मू एवं कश्मीर में राजकीय भाषा ऊर्दू तथा पत्र व्यवहार की भाषा अंग्रेजी है।