कार्यकाल , उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल की अधिकतम् उम्र 62 वर्ष है और इससे पहले भी वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को भेज सकता है। न्यायाधीशों की न्यूनतम आयु का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, परंतु न्यायपालिका की आंतरिक और औपचारिक प्रक्रिया के अनुसार न्यायाधीशों की नियुक्ति तभी की जा सकती है, जब वह 45 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो । न्यायाधीशों की आयु से संबंधित किसी प्रश्न का निराकरण भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा।