उपराष्ट्रपति (Vice President)
भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद के किसी भी कार्य का उल्लेख नहीं किया गया है। भारत के संसदीय शासन में संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति तथा शक्तियों का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री हैं। इसलिए उपराष्ट्रपति का पद स्वयं में महत्वहीन प्रतीत होता है, जिसके लिए कोई कार्य आवंटित करना कठिन है। भारतीय संविधान निर्माता इंग्लैण्ड की संसदीय व्यवस्था से अत्यधिक प्रभावित थे, परंतु भारतीय संविधान पर अमेरिका की अध्यक्षीय शासन प्रणाली का भी प्रभाव है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका अमेरिकी राष्ट्रपति से अलग है, परंतु निर्वाचन का प्रावधान अमेरिका से प्रभावित है। अमेरिकी संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है। अतः भारतीय संविधान निर्माताओं ने भी उपराष्ट्रपति पद का निर्माण किया है, जो सामान्यतः संसदीय शासन के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।