November 14, 2024
उपराष्ट्रपति के पदावधि

उपराष्ट्रपति के पदावधि

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उपराष्ट्रपति के पदावधि

उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से पांच वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा और यदि उसका उत्तराधिकारी इस पांच वर्ष की अवधि के दौरान नहीं चुना जाता है, तो वह तब तक अपने पद पर बना रहेगा, जब तक उसका उत्तराधिकारी निर्वाचित होकर पद ग्रहण नहीं कर लेता। लेकिन उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तरीख से पांच वर्ष के अन्दर ही अपने पद से निम्नलिखित ढंग से हट सकता है या हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति को अपना त्याग-पत्र देकर।

राज्य सभा द्वारा संकल्प पारित कर उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संकल्प राज्यसभा में पेश किया जाता है लेकिन उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प राज्यसभा में पेश करने से पहले उसकी सूचना उसे 14 दिन पूर्व देनी आवश्यक है। राज्यसभा में संकल्प पारित होने के बाद उसे अनुमोदन के लिए लोकसभा में भेजा जाता है। यदि लोकसभा संकल्प को अनुमोदित कर देती है, तो उपराष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाता है।

कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की स्थिति में उपराष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा केवल उसी प्रक्रिया के तहत हटाया जा सकेगा जिस प्रक्रिया से संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग स्थापित करने का प्रावधान है।

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