उपराष्ट्रपति के कार्यकाल
उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है तथा उसे राज्य सभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत के प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है, जिससे लोक सभा सहमत हो । वह इस कार्यकाल से पहले अपने पद से त्यागपत्र भी दे सकता है। उपराष्ट्रपति को पुनर्निर्वाचित होने की शक्ति संविधान से प्राप्त है। वर्ष-1957 में डॉ. राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद के लिए दोबारा निर्वाचित हुए थे। इसके बाद हामिद अंसारी को दोबारा उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित किया गया।