उपराष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य
अनुच्छेद-64 और 65 के अंतर्गत् उपराष्ट्रपति के कार्यों का वर्णन किया गया है। संविधान में उपराष्ट्रपति किसी भी कार्य का उल्लेख नहीं है। वह राज्य सभा का पदेन सभापति होता है तथा उसे राज्य सभा के पदेन सभापति के रूप में वेतन एवं भत्ते भी प्राप्त होते हैं, उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं। उपराष्ट्रपति निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर सकता है।
राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने पर, (अनुच्छेद-( 65) (1) .
राष्ट्रपति के त्यागपत्र दे देने पर।
महाभियोग या अन्य किसी प्रकार से राष्ट्रपति के हटाए जाने पर।
अन्य किसी कारण से उत्पन्न असमर्थता की स्थिति में, जैसे- बीमारी या अनुपस्थिति की स्थिति में।