उत्तरवैदिक काल में पदाधिकारी
पुरोहित, सेनानी एवं ग्रामिणी के अलावा उत्तरवैदिक कालीन ग्रन्थों में हमें संग्रहित (कोषाध्यक्ष), भाग दुध (कर संग्रह करने वाला), सूत (राजकीय चारण, कवि या रथ वाहक), क्षतु, अक्षवाप (जुए का नि रीक्षक) गोविकर्तन (आखेट में राजा का साथी) पालागल जैसे कर्मचारियों का उल्लेख प्राप्त होता है। सचिव नामक उपाधि का उल्लेख भी मिलता है, जो आगे चलकर मन्त्रियों के लिए प्रयुक्त हुई है।
राजा न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। अपराध सम्बन्धी में व्यक्तिगत प्रतिशोध का स्थान था। न्याय में दैवी न्याय का व्यवहार भी होता था। उत्तरवैदिक काल के अन्त तक में बलि और शुल्क के रूप में नियमित रूप से कर देना लगभग अनिवार्य बनता जा रहा। निम्न स्तर पर प्रशासन एवं न्यायकार्य ग्राम पंचायतों के जिम्मे था, जो स्थानीय झगड़ों का फैसला करती थी।
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