उच्चतम न्यायालय का गठन
अनुच्छेद-124(1) के अनुसार, ‘भारत में एक उच्चतम न्यायालय होगा, जो एक मुख्य न्यायाधीश तथा सात अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा।’ मूल संविधान में सात न्यायाधीश थे, लेकिन समय-समय पर संसद द्वारा आवश्यकतानुसार न्यायाधीशों की संख्या बढ़ायी जाती रही है। वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 30 अन्य न्यायाधीशों के साथ कुल 31 न्यायाधीश हैं। न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि के लिए उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956 में संशोधन हेतु संशोधन विधेयक, 2008 संसद में दिसंबर, 2008 में लाया गया था।