अन्य अधिकरण (अनुच्छेद-323 (B)
विधायिकाओं को यह अधिकार है कि वे निम्नलिखित मामलों को सुलझाने हेतु अधिकरणों का निर्माण कर सकती हैं
करारोपण से संबंधित विवाद ।
विदेशी विनिमय और आयात-निर्यात से संबंधित विवाद ।
औद्योगिक और श्रमिक विवादों का समाधान।
भूमि सुधार एवं अधिग्रहण से संबंधित विवाद ।
शहरी संपत्ति की सीलिंग।
संसद या विधान सभा चुनावों से संबंधित विवादों का समाधान।
संसद के द्वारा करारोपण से संबंधित अधिकरण तथा औद्योगिक विवादों से संबंधित अधिकरण का भी गठन किया गया है, परंतु संसद एवं विधान सभा चुनाव से संबंधित विवादों के समाधान के लिए अधिकरण का निर्माण नहीं किया गया है। इन विवादों का समाधान अभी भी उच्च न्यायालयों के द्वारा किया जाता है। भूमि सुधार और अधिग्रहण से संबंधित अधिकरण का निर्माण भी नहीं किया गया है।